राज्यसभा के मुख्य पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? राज्यसभा के पदाधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 89 से 92 तक 'राज्यसभा के पदाधिकारियों के विषय मे उल्ल
राज्यसभा के मुख्य पदाधिकारी कौन कौन होते हैं?
राज्यसभा के पदाधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 89 से 92 तक 'राज्यसभा के पदाधिकारियों के विषय मे उल्लेख किया गया है, इन प्रावधानों के अनुसार राज्य सभा में निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं -
राज्यसभा के मुख्य पदाधिकारी
- सभापति
- उप-सभापति
- संसद का सचिवालय
सभापति - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 (1) में उल्लिखित है कि - "भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अतः इस प्रकार भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन 'सभापति' होता है और राज्यसभा में समस्त कार्य संचालन वह 'सभापति की हैसियत से ही करता है। अनुच्छेद -92 (1) के अनुसार राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संकल्प पर विचार-विमर्श चल रहा हो तब वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता।
उप-सभापति - भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 89 (2) के अनुसार - राज्यसभा यथाशीघ्र. अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 91 के अनुसार "सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा।"
संसद का सचिवालयसभापति व उपसभापति के अतिरिक्त संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय होता है अनुच्छेद - 98 (1) के अनुसार दोनों सदनों के लिये 'सम्मिलित पदों' का सृजन नहीं लिया जा सकता। अतः 'राज्यसभा' में सभापति व उपसभापति की कार्य संचालन में सहायतार्थ 'पृथक सचिवालय' व कर्मचारी तथा अधिकारी होते हैं। राज्यसभा इनकी भर्ती एवं सेवा शर्तों का विनियमन भी स्वयं करती है।
इस प्रकार 'राज्यसभा में उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारी होते हैं।
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