वित्त विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा के क्या विशेषाधिकार हैं ? भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के सम्बन्ध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है औ
वित्त विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा के क्या विशेषाधिकार हैं ?
वित्त विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा के विशेषाधिकार
भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के सम्बन्ध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है और इस सम्बन्ध में राज्य सभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, राज्य सभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्य सभा में भेजा जाता है और राज्य सभा के लिये यह आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि के 14 दिन के अन्दर-अन्दर राज्य सभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना वित्त विधेयक लोकसभा को लौटाए, यदि राज्य सभा ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जायेगा। वार्षिक बजट और अनुदान सम्बन्धी मांग भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती है और इस प्रकार के समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है।
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