राज्य के वित्त आयोग का वर्णन कीजिए: 1993 के 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने राज्यों के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था की है। हर पाँच वर्ष बाद रा
राज्य के वित्त आयोग का वर्णन कीजिए (Rajya ke Vitt Aayog ka Varnan Kijiye)
राज्य के वित्त आयोग: 1993 के 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने राज्यों के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था की है। हर पाँच वर्ष बाद राज्यपाल अपने राज्य के वित्त आयोग का गठन करेगा जो राज्य की सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के निकायों के बीच राजस्व के वितरण के सूत्र निर्धारित करेगा तथा उनकी आय बढ़ाने के साधनों के सुझाव देगा। इसी के सुझावानुसार राज्य के बजट में से स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता या अंशदान मिलेगा।
74वें संवैधानिक संशोधन के उद्देश्यों की उद्घोषणा में यह दर्शाया गया है कि "कई राज्यों में, स्थानीय निकाय कई कारणों से कमज़ोर और अप्रभावी हो जाते हैं, जिनमें अनियमित चुनाव, विलम्बित अधिशोषण, शक्तियों और कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण शामिल हैं। परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय स्व-शासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाइयों के प्रभावी रूप का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है।" इसमें यह भी कहा कि भारत के संविधान में स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया, जिसमें विशेष रूप से कार्यों और वित्तीय कर निर्धारण शक्तियों के संबध में; और राजस्व साझेदारी के लिए व्यवस्था है। तदानुसार, कई आवश्यक प्रावधान जोड़े गये और 1990 के शुरूआती दशक में, लम्बे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया गया और 1992 में यह संवैधानिक संशोधन का हिस्सा बन गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 73वें और 74वें संविधान संशोधन का पारित होना एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इन संशोधनों में स्थानीय निकायों की व्यापक संरचना और शक्तियों के अतिरिक्त, चुनावी प्रक्रियाओं, वित्त व्यवस्था, योजना तंत्र से निपटने के व्यापक प्रावधान इत्यादि शामिल किये गये हैं। इन संशोधनों का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय निकायों के वित्त से संबंधित है। संशोधन अधिनियम में, प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना के लिए उल्लेख है। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243(प्) और 243(ल्) के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया है। 1993 के बाद, राज्य प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात्, स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं।
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